रीवा ( ईन्यूज एमपी) थाना सोहागी का अप0क्र0 154/2020, म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपीगण 1. नीरज द्विवेदी पिता संतोष द्विवेदी, उम्र 22 वर्ष, निवासी अमरैया, थाना चोरहटा, 2. राहुल द्विवेदी पिता देवमणि द्विवेदी, उम्र 24 वर्ष, निवासी तिहरा, थाना चोरहटा जिला रीवा को माननीय न्यायालय- जेएमएफसी, त्यौथर जिला रीवा द्वारा क्रमशः 5000/- एवं 4000/- का जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि, दिनांक 02.07.2020 को हमराह स्टाफ आर. 341 बृजेन्द्र जयसवाल, आर. 994 अजय सिंह और आर. 769 राहुल अहिरवार रात्रि कालीन गस्त हेतु रवाना हुए थे। भ्रमण के दौरान किसी मुखबिर से सुचना मिली कि चाकघाट तरफ से बिना नं0 की हुन्डई आई 10 से दो व्यक्ति शराब लेकर जा रहे है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु रेवान्चल ढाबा के सामने एनएच 30 रोड चंदई तरफ रवाना हुए तब पुलिस ने देखा कि एक सफेद रंग की बिना नं0 की हुन्डई कार चाकघाट तरफ से आ रही है। कार को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक भागने लगा तब पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। आरोपियों से नाम पूंछने पर उन्होने अपना नाम नीरज द्विवेदी व राहुल द्विवेदी बताया। पुलिस द्वारा कार की तलाशी ली गई जिसमें दो खाखी कलर के कार्टून मिले, प्रत्येक कार्टून में 48-48 पाव अंग्रेजी शराब मैकड्रावल प्रत्येक शीशी 180 एमएल फुल शराब पायी गई। आरोपीगण से वैध कागजात पूंछने पर कोई कागजात पेश नहीं किया गया। पुलिस ने उक्त शराब को बरामद कर पंचानामा तैयार किया और अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपीगण को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से श्री लोकेश मिश्रा, एडीपीओ त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत आवेदन का विरोध किया और आरोपियों को सजा देने का माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गण को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत दोषी पाते हुए क्रमशः 5000/- एवं 4000/- का जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।