सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश दिनांक 29 अगस्त 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र दिनांक 01.09.2020 के माध्यम से अनलॉक 4.0 अंतर्गत पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या सशर्त संचालन करने के निर्देश दिये गये हैं। जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 01.09.2020 के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 01.08.2020 निरस्त किया जाकर रविवार को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। जिला/राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगा। बसो में 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्सा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते है। प्रतिबंधित गतिविधियां सीधी जिले की समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी। अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, सॉपिंग काम्पलेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थ्रियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थानों को प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पालन होगा अनिवार्य कोविड-19 की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय निर्देशों का पालन पूरे जिले में किया जायेगा। सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क पहननाध्फेसकवर रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी रखी जाय और दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुये 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक और कार्यस्थलों में थूकना राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाये गये कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार यथानिर्धारित जुर्माने से दण्डनीय होगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों का संचालन कन्टेनमेंट जोन में दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही रोकने के लिये सख्त घेराबंदी की जायेगी। केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं एवं आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिये संबंधित लोगों के आवाजाही की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोनों में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी, हर घर की निगरानी की जायेगी और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे। कार्य स्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जाये। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन किया जाये। सभी प्रवेश एवं निकास स्थलों एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोनें एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। समस्त कार्यस्थल जनसुविधाओं और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव सम्पर्क में आने वाले सभी चीजों का बार-बार सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और यह शिफ्ट के बाद भी किया जाए। कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति मजदूरों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टाफ के लंचब्रेक के अलग-अलग समय आदि के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन जारी आदेशानुसार समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे। जिला अंतर्गत निवासरत समस्त नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वो भी अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अद्यतन करेंगे। उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।