सतना ( ईन्यूज एमपी )नागौद न्यायालय के तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय दांगी द्वारा थाना नागौद के अपराध क्रमांक 91/20 धारा 436, 457 भादवि0 के तहत आरोपी पीयूष सिंह पिता श्री विजय सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम अमिलिया थाना नागौद जिला सतना का अग्रिम जमानत आवेदन आज दिनांक 04/09/2020 को निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया। सहायक मीडिया प्रभारी विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक की रात्रि लगभग 2 बजे फरियादी के पड़ोसी के हल्ला गुहार करने पर की तुम्हारे घर मे आग लगी ह जब जाकर देखा तो आग लगी हुई थी जिसे बुझाने का प्रयास करते समय फरियादी का बड़ा बेटा जब आग बुझब बालकनी में गया तब उसने वह से पीयूष सिंह के साथ एक अन्य व्यक्ति को भागते हुए देखा था। जिस आगजनी में फरियादी की मोटरसायकल पूरी तरह जल गई थी तथा बोलेरो गाड़ी के चारो टायर जल गए थे जिनकी अनुमानित क्षति कीमत लगभग 50000 रुपये बताई थी। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 04/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।