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सीधी कलेक्टर द्वारा चार मामलों पर वड़ी कार्यवाई....

सीधी - कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी द्वारा चार वित्तीय मामलों में वड़ी कार्यवाही करते हुए दो के विरुद्ध कार्यवाही कि गई है जबकि एक को दोषमुक्त व एक को हिदायत देकर जांच खत्म कर दी गई है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार माइक्रो वाटर शेड सिहावल में कार्य कराये बिना भुगतान प्रस्तावित करने वाले श्री भूपेन्द्र सिंह तत्कालीन पीआईए के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-14 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय जाॅच में भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर आदेश क्रमांक 10943/जि.पं./वि.जाॅ./न.क्र.-03/2020 दिनांक 22.08.2020 द्वारा भूपेन्द्र सिंह की 02 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोंकी जाकर निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मान्य कर प्रकरण समाप्त किये जाने का दण्डादेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार रामलखन शुक्ला प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैपखरा विकास खण्ड रामपुर नैकिन के विरूद्ध अतिथि शिक्षक के नियुक्ति मंें सीएम हेल्पलाईन में की गई शिकायत के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-16 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाकर जवाब प्राप्त कर सुनवाई उपरान्त आदेश क्रमांक 10940/जि.पं./वि.जाॅ./न.क्र.-86/2020 दिनांक 22.08.2020 द्वारा शुक्ला के विरूद्ध अनियमितता प्रमाणित होने पर 02 वेतन वृृद्धि असंचयी प्रभाव से रोंके जाने का दण्डादेश जारी किया गया है।
श्री रामनाथ तिवारी तत्कालीन पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला सीधी के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाआंे के लक्ष्य पूर्ति में लापरवाही किये जाने के कारण श्री तिवारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जाॅच एवं जाॅच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाॅच प्रतिवेदन के दृष्टिगत आदेश क्रमांक 10946/जि.पं./वि.जाॅ./न.क्र.-12/2020 दिनांक 22.08.2020 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 के प्रावधानेां के तहत् परिनिन्दा की शास्ति से दण्डित कर निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मान्य की जाकर विभागीय जाॅच प्रकरण समाप्त किया गया है।
श्रीमती शोभा सिंह समूह प्रेरक एनआरएलएम जनपद पंचायत सीधी के विरूद्ध शिकायत की जाॅच मनीष सिंह पवार राज्य परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम भोपाल द्वारा की गई थी। शासन द्वारा निर्णय कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी को प्रत्यावर्तित किया गया, प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती शोभा सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर उनका जवाब प्राप्त होने एवं सुनवाई उपरान्त शिकायती तथ्य जाॅच रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित नहीं हुए। शिकायत एवं जवाब के दृष्टित सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कलेक्टर सीधी द्वारा आदेश क्रमांक 10935 दिनांक 22.08.2020 द्वारा भविष्य में समन्वय बनाकर शासन के नियम निर्देशों के अनुसार शासकीय कार्य करने की चेतावनी देते हुए शिकायती प्रकरण समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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