सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर पूर्व में जारी लाक डाउन के प्रतिबंधित आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेशानुसार बसों को सामान्य रूप से शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति रहेगी। बस संचालक यात्रियों को बस में प्रवेश देने के पूर्व सैनेटाइजर से उनके हाथों को संक्रमण मुक्त करेंगे। यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक रखें। थूकना सर्वत्र वर्जित रहेगा। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की जानकारी संकलित कर अपने पास रखेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा पूर्ण होने पर बसों को पूरी तरह से सैनेटाइज करेंगे। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून 2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थायें आगामी आदेश तक बंद रहेगी। जिला अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पूरी क्षमता की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण विश्व नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस के तीव्र प्रसार को देखते विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस से बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 मई 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 189/2020/सी-2 भोपाल दिनांक 31.05.2020 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 592/आरडीएम/2020 सीधी दिनांक 01.06.2020 से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 198/2020/सी-2 भोपाल, दिनांक 15.06.2020 को जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। उपरोक्त के साथ-साथ पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 592/आरडीएम/2020 सीधी दिनांक 01.06.2020 एवं संशोधित आदेश कमांक 644/आरडीएम/2020 दिनांक 08 जून 2020 तथा 646/आरडीएम/2020 दिनांक 08.06.2020 में उल्लिखित शर्त यथावत रहेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।