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दो पहिया,चार पाहिया वाहनों पर लगा ब्रेक,सीधी कलेक्टर ने किया कर्फ्यू आदेश में संशोधन....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किए गए हैं,जिसके बाद अब सड़कों में दो पहिया व चार पहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे साथ ही सबरजीत,फल व किराना दुकानों के संचालन के लिए भी संशोधित आदेश जारी किए गए हैं।

👉 दवाई की दुकान में दो व्यक्तियों से अधिक विक्रेता (व्यक्ति) एक समय में नहीं रहेंगें। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी बनी रहे इस हेतु सर्किल या कोई अस्थाई चिन्ह स्थापित करें। दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाये जाने पर संबंधित दवा विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

👉 राशन (पीडीएस) की दुकान का विक्रेता सर्किल या कोई अस्थाई चिन्ह स्थापित करें, जिससे क्रेता और विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी बनी रहे, उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

👉 किराना, फल तथा सब्ज़ी की दुकान में दो व्यक्तियों से अधिक विक्रेता (व्यक्ति) एक समय में नहीं रहेंगें। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी बनी रहे इस हेतु सर्किल या कोई अस्थाई चिन्ह स्थापित करें। दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाये जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

👉समय:-
✏दूध बँटाने वाले विक्रेता सुबह 6 से 10 बजे तक
✏थोक सब्ज़ी मंडी में केवल थोक एवं फ़ुटकर सब्ज़ी व्यवसायी के लिए सुबह 8 से 11 बजे तक
✏फ़ुटकर किराना, फल एवं सब्ज़ी का विक्रय समय सुबह 11 से सायं 4 बजे तक

इसके साथ ही फ़ुटकर सब्ज़ी विक्रय का स्थान भी निर्धारित किया गया है:-
✏सम्राट चौराहा
✏छत्रसाल स्टेडियम
✏संजय गांधी कालेज का मैदान
✏गोपालदास तिराहा
✏जमोड़ी तिराहा
सब्ज़ी एवं फल के चलित हाथ ठेला से विक्रेता उपरोक्त निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त घूम-घूम कर सब्ज़ी व फल का विक्रय कर सकते हैं।

👉विक्रेताओं से अपील की गयी है कि घर-घर जाकर सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करें, जिससे दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो और लोगों को घरों से बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके साथ ही समाजिक दूरी को बनाये रखने पर विशेष ध्यान रखें।

👉सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना दो पहिया एवं चार पहिया वाहनो को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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