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नायब तहसीलदारों से पहले छीना प्रभार , फिर पद पर बने रहने शासन को पत्र , आखिर राज क्या ...?

सीधी(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेशानुसार पूर्व मे जिले में नायब तहसीलदारों की कमी के चलते जिले में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 24(1) के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गई थी व कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन किया जाकर क्षेत्रीय अधिकारिता निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान मे जिले में नियमित नायब तहसीलदारों की स्थापना हो जाने से नायब तहसीलदारों की तहसीलदार की शक्तियां समाप्त की जा कर उन्हे तहसीलदार के पद से पृथक कर दिया गया है। तथा उन्हें पूर्व से पदस्थ तहसील में राजस्व निरीक्षक का कार्य सौंपा गया है।
जारी आदेश के अनुसार विरेन्द्र कुमार सिंह राजस्व निरीक्षक को तहसील गोपद बनास, मणिराज सिंह राजस्व निरीक्षक तहसील कुशमी, प्रदीप सिंह राजस्व निरीक्षक तहसील सिहावल व चंद्रशेखर प्रसाद द्विवेदी राजस्व निरीक्षक तहसील बहरी के पद पर कार्य करेंगे।

लेकिन यंहा विडंबना इस बात की है कि 12 जून को हटाये जाने सम्बंधित आदेश जारी करने के उपरांत ठीक 13 जून को फिर से उसी पद पर बने रहने के लिये शासन को प्रस्ताव भेजना समझ से परे है ।

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