भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के लिये राज्य स्तर पर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका टोल फ्री नं. 1950 है। इस नंबर पर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से निराकरण किया जा सकेगा। मतदाता परिचय पत्र, मतदाता सूची, आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधित किसी भी शिकायत को टोल फ्री नंबर 1950 पर दर्ज करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। राज्य स्तरीय कांटेक्ट सेंटर 1950 नंबर पर आई शिकायतों को एन.जी.एस पोर्टल पर दर्ज करने के लिये 10 एक्जीक्यूटिव नियुक्त किये गये हैं। जिलों में भी इसी तर्ज पर जिला स्तरीय कांटेक्ट सेंटर की स्थापना की गयी है। जिन पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायतों की सतत् मॉनिटरिंग की जाकर शिकायतों का समय पर निराकरण किया जा सकेगा। जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिला-स्तरीय कॉल सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला-स्तर पर आने वाली शिकायतें एन.जी.एस (राष्ट्रीय शिकायत सेवा) पर प्रेषित होगी। शिकायतों को एन.जी.एस के माध्यम से जिलों में संचालित जिला स्तरीय कॉन्टेक्ट सेंटर पर भेजा जाएगा। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी समय-सीमा में शिकायत का निवारण कर एन.जी.एस. पोर्टल पर फीड करवायेगा। कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित इन्ट्रीग्रेटेड कॉन्टेक्ट सेंटर टू-वे कम्यूनिकेशन सिस्टम पर काम करेगा। शिकायतकर्ता द्वारा जब शिकायत दर्ज करायी जाएगी, तो उसके साथ अपनी जानकारी भी देना होगी। जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज की जाने के बाद यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से शिकायत क्रमांक आवेदक के मोबाईल नम्बर पर पहुँच जाएगा। शिकायत की वस्तुस्थिति और की गई कार्रवाई के लिये आवेदक को 1950 नंबर पर कॉल कर शिकायत क्रमांक बताना होगा। शिकायत निवारण होने पर शिकायतकर्ता के पास शिकायत के निराकरण का संदेश पहुँचेगा। यदि शिकायतकर्ता की गई कार्रवाई से संतुष्ट है तो शिकायत बन्द हो जाएगी। शिकायतकर्ता सहमत नहीं है तो पुन: 1950 पर कॉल कर शिकायत को ओपन करवा सकेगा। श्री राव ने बताया कि एन.जी.एस पोर्टल से यूआरएल https://eci-citizenservices.eci.nic/default.aspx पर जाकर स्वयं अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिये शिकायतकर्ता को sign up पर जाकर अपना मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी रजिस्टर करना होगा, इसके पश्चात शिकायतकर्ता अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कर सकता है एवं लॉग इन ऑप्शन पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति ज्ञात कर सकता है। शिकायत के निराकरण से संतुष्ट नहीं होने पर आवेदक स्वयं अपनी शिकायत को रि-ओपन करवा सकते है।