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सीधी: नेशनल लोक अदालत 8 सितंबर को.....

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)-अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियदर्शन शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया क्रि जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रभात कुमार मिश्रा के मार्ग दर्शन मे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार सीधी जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन मे भी दिनांक 08.09.18 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।

उक्त नेशनल लोक अदालत मे समझौता योग्य आपराधिक ,सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम,मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेविल इस्टूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्व न्यायालय, नगर पालिका के जलकर व परिवार परामर्श केन्द्र से संबंधित प्रकरणों के सहित विद्युत वितरण कम्पनी एवं बैको से संबंधित प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत मे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 एवं 126 के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओ को निम्नानुसार छूट दी जा रही है- प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी एवं न्यायालयो मे लबित प्रकरणो मे कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राषि पर 25 प्रतिषत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

सामान्य विजली के विलो के विरूद्व वकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी तथा यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत मे समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत श्ेाष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं व्याज की राशि का एक मुस्त भुगतान करना होगा। अधिनियम के अनुसार अपराध शमन फीस वसूल की जावेगी।

नेषनल लोक अदालत मे नगरीय निकायो के प्रकरणो मे नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतो के प्रकरणो मे निम्नानुसार छूट दी जावेगी- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होनेपर 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जावेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा जन सामान्य से अपील की गई है कि नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का सौहार्द पूर्ण वातावरण में निराकरण करवाये तथा न्यायिक प्रकिया में सहयोग प्रदान करें।

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