सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 7 नवम्बर 2017 को शाम 05:30 बजे स्थान डोल थाना बहरी अन्तर्गत आरोपी राजकरणर सिंह पिता चैन सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम डोल ने अपने किराने की दुकान में 06 लीटर देशी मदिरा अवैध रूप से विक्रय हेतु रखी पायी गयी, जिसके विरूद्ध थाना बहरी में अपराध क्र. 289/17 पंजीबद्ध कर आबकारी एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 430/17 में शासन की ओर से पैरवी रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय रेनू यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।