सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- मारपीट के मामले में आरोपी को सजा:- दिनांक 31.03.2011 को शाम 05:00 बजे ग्राम सुकवारी दक्षिणटोला थाना कोतवाली सीधी में फरियादी शिवराज सिंह चौहान को लोकस्थान में आरोपी पिंकू उर्फ प्रवीण सिंह पिता जामवंत सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी मड़रिया ने अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में एफ.आई.आर. क्र. 174/11 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1445/11 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय अभिषेक कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 325 में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा आहत को प्रतिकर देने के लिए न्यायालय से निवेदन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए द.प्र.स. के तहत आहत को 2000 रू प्रतिकर राशि देने का आदेश पारित किया गया। 2: लापरवाह वाहन चालक को हुई सजा:- दिनांक 31.05.2018 को दोपहर 02:30 बजे ग्राम रामपुर पटेहरा थाना कोतवाली सीधी लोकस्थान में आरोपी अशोक कुमार पाण्डेय पिता नारायण प्रसाद पाण्डेय उम्र 26 वर्ष निवासी रजडीहा ने वाहन क्र. MP 53 LA 0352 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया जिसमें फरियादी रामराज साहू को गंभीर चोटें आईं, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में एफ.आई.आर. क्र. 562/18 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1307/18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए प्रशांत पांडेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा चालक को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा चालक को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 279 में 1000 रू एवं धारा 337 में 500 रू अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। 3: अवैध शराब बेचने के मामले में सजा :- दिनांक 27.07.18 को रात्रि के लगभग 08:40 बजे ग्राम धौरहरा पुलिस चौकी पिपराव के अंतर्गत आरोपी गुड्डू खॉं पिता रसूल खॉं के पास अपने अधीपत्य में बिना अनुज्ञा के 22 पाव अवैध देशी महुआ शराब मूल्य लगभग 1100 रू की जप्त की गई। जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 429/18 में शासन की ओर से पैरवी विक्रम कुमार दुबे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय महेंद्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।