सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन तथा मुख्य आतिथ्य मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा ज्योत्सना उच्च. मा.वि. हडवडोे सीधी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने अपने उद्ववोधन मे कहा कि विद्यालय मे अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियो के लिये अनुशासन मे रहना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री मिश्रा ने कहा कि अच्छा जीवन अच्छे कर्म से ही प्राप्त होता है इसलिये हमे सतत अच्छे कर्मो को करना चाहिये तथा अनुशासनात्मक जीवन प्रणाली को आत्मसात करना चाहिये। मोटर व्हीकल अधिनियम की जानकारी देते हुये श्री मिश्रा ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के द्वारा किसी भी प्रकार का पेट्रोल अथवा डीजल वाहन चलाया जाना कानूनन अपराध है और ऐसे अपराध के लिये बच्चो के साथ माता पिता भी समान रूप से जिम्मेदार हो सकते है। श्री मिश्रा ने प्रत्येक वाहन का विधि अनुसार इंश्योरेंश तथा परमिट होने एवं प्रत्येक वाहन चालक का वैध लाईसेंस होने पर जोर दिया। श्री मिश्रा ने लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की जानकारी देते हुये बताया कि हमारे देश मे बालको एवं बालिकाओ के विरूद्व बढते यौन अपराधो को दृष्टिगत रखते हुये लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीेडन और अश्लील साहित्य के अपराधो से बालक एवं बालिकाओ का संरक्षण करने हेतु पाॅक्सो अधिनियम बनाया गया है। बालको का लैंगिक शोषण एक जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधियो के विरूद्व कई कार्यवाही की जाती है। जिला न्यायाधीश द्वारा महिलाओ के विरूद्व बढते अपराधो पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा गया कि वर्तमान समय मे हमारे समाज मे चरित्र निर्माण सबसे बडी अवश्यकता है, महिलाओ के प्रति सम्मान कम होने के कारण अपराधो मे वृद्वि हो रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार घर की बेटियो पर अंकुश लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि माता पिता एवं अभिभावक अपने लडको पर अंकुश लगाए एवं उन्हे अनुशासन मे तथा मर्यादा मे रखे तो निश्चित ही समाज मे महिलाओ के विरूद्व बढते अपराधो मे कमी आयेगी। श्री मिश्रा ने विद्यार्थियो से कहा कि इस उम्र मे वे अपना भविष्य निश्चित कर सकते है जिसके लिये उन्हे अभी से संकल्पित जीवन जीना होगा तथा बुरी संगत से हमेशा से दूर होना होगा। श्री मिश्रा ने शिविर मे उपस्थित समस्त विद्यार्थियो एवं अध्यापको से संविधान मे निहित मूल कर्तव्यो को पढने एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियो को ईमानदारी से निभाने की अपील की। श्री मिश्रा ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने हेतु कृत संकल्पित है। जिला न्यायाधीश ने विद्यार्थियो से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की अपील की एवं नशा मुक्त समाज बनाने मे विद्यार्थियो एवं शिक्षको से सहयोग का आवाहन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियदर्शन शर्मा ने सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम की जानकारी देते हुये उपस्थित विद्यार्थियो से मोबाइल मे फेसबुक तथा व्हाट्स एप आदि का उपयोग सावधानी से करने की हिदायत देते हुये कहा कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से किसी भी गैर कानूनी बात का प्रचार करना कानूनन अपराध है। श्री शर्मा ने मोबाइल तकनीक को पढाई के क्षेत्र मे इस्तेमाल करने की सलाह दी। शिविर का संचालन करते हुये विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने उपस्थित विद्यार्थियो एवं अध्यापको से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन हितैशी योजनाओ की जानकारी समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्तियो पर पहुचाने की अपील की । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्यालय मे निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसके विजेताओ को जिला न्यायाधीश के द्वारा प्रमाण पत्र एवं शील्ड से पुरूस्कृत किया गया। ज्योत्यना उच्च. मा. वि. के प्राचार्य श्वेता सिंह एवं डायरेक्टर अजय कुमार मिश्रा द्वारा जिला न्यायाधीश का आभार प्रकट किया गया। उक्त शिविर मे विद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं छात्रगण उपस्थित रहे।