ग्वालियर(ईन्यूज एमपी)- ग्वालियर के बहुचर्चित रामू शर्मा और गौरव जैन हत्याकांड के दो और आरोपियों को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। दरअसल 26 मई 2005 को जमीन की रजिस्ट्री के सिलसिले में संजय शर्मा दिलीप शर्मा अपने बेटे रामू शर्मा के साथ महाराज बाड़े आए थे। वे बृजवासी हलवाई के यहाँ नाश्ता कर रहे थे, तभी दो चार पहिया वाहनों में हथियार बंद लोग वहां आए और संजय दिलिप और रामू के ऊपर फायरिंग करने लगे एक गोली रामू को लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि भिंड के रहने वाले गौरव जैन भी वहां खड़े थे, उन्होंने दूसरी गोली आकर लगी जिसे गौरव की ने भी मौके पर दम तोड़ दिया। खास बात ये है कि महाराज बाडा ग्वालियर का सबसे व्यस्त इलाका हैं। आरोपियों की फायरिंग में एक बेकसूर गौरव अकारण फायरिंग का शिकार हो गया था। इस मामले में आठ आरोपियों को 2007 में आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। जबकि प्रसन्न शर्मा और राजेश शर्मा आरोपी फरार थे। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसमें अदालत ने दोनों को आरोपी सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोनों आरोपियों पर 16 हजार का अर्थदंड भी लगाया हैं।