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सीधी:जिले में अब तक 1 लाख 45 हजार से अधिक श्रमिको का हुआ पंजीयन.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार ने समस्त पात्र श्रमिकों से असंगठित कर्मकारों के रूप में पंजीयन कराने की अपील की है, जिससे उन्हें शासन की मंशा अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में तथा नगरीय निकायों में वार्डों में शिविर के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ है। सीधी जिले में अब तक कुल 145167 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है जिसमें से जनपद पंचायत सीधी में 37992, सिहावल में 34245, रामपुर नैकिन में 31568, मझौली में 20372, कुसमी में 14432 तथा नगर पालिका सीधी में 2436, नगर परिषद मझौली में 1647, रामपुर नैकिन में 1347 एवं चुरहट में 1128 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।
इसके अंतर्गत सभी कृषि मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दूग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे़ की वस्तुएॅ और जूते बनाने वाले चर्मकार, आॅटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेन्सी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिकों का निः शुल्क पंजीयन किया जाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, जो आयकर दाता नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो तथा एक हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो, वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन निःशुल्क होगा, जो पाॅच वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा।
पंजीयन के लाभ - श्री कुमार ने बताया कि पंजीयन से श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, स्वरोजगार के लिए ऋण, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे, साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा और हाथठेला चलाने वालों को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल, बैंक ऋण की सुविधा 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता, श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नगद सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान एवं श्रमिकों के कल्याण की और भी अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।

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