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अवैध रेत खनन पर अर्थदण्ड अधिरोपित.....

हरदा ( ईन्यूज़ एमपी ) - अपर कलेक्टर बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर सैतीस हजार बीस रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा द्वारा 05 मार्च 2018 को ग्राम खेडीनीमा के ट्रक क्र. एम.पी./09/ जी एफ/6332 को रोक कर जांच की गई। जांच में उक्त वाहन के द्वारा रायल्टी पर्ची 12.14 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाये गये। इस वाहन को अनावेदक विनोद आ. मानसिंह कोरकू निवासी हतनोटी तहसील व जिला देवास वाहन चालक चला रहे थे। चालक वाहन के मालिक शेरसिंह आ.लालसिंह, 15 श्रद्धा नगर मार्ग इंदौर जिला इंदौर वाहन चालक होना बताया गया। उन्होने अनावेदक पर म. प्र. गौण खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के अंतर्गत 37,020/- रुपये अंकन सैतीस हजार बीस रुपये मात्र अर्थदंड आरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तसुदा वाहन ट्रक क्र. एम.पी./09/ जी एफ/6332 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा |

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