सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देकर बताया है कि सर्व षिक्षा अभियान अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिए प्रदत्त राषि आहरित कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने एवं गबन की गई राषि वापस नहीं करने के कारण जिले के 15 तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 एवं 420 के तहत कार्यवाही किये जाने की नोटिस कलेक्टर द्वारा दिनांक 12.03.2018 को जारी की गई है। इन सरपंच एवं सचिवों को दिनांक 19.03.2018 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर दिलीप कुमार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की राषि आहरित कर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध धारा 40 एवं धारा 92 की कार्यवाही के पंजीबद्ध होकर विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देष जारी किए हैं। कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देषित किया है कि प्रत्येक प्रकरण में दोषी सरपंच एवं सचिवों को अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए तिथि नियत कर अवसर प्रदान करें एवं सम्बन्धित उपयंत्री से कार्य के प्रगति का प्रतिवेदन प्राप्त करें। अवसर प्रदान करने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं करने अथवा राषि वापस नहीं करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 (2) तथा म.प्र. पंचायत (अभिलेखों तथा वस्तु की वापसी और धन वसूली) नियम, 1995 के तहत जेल वारंट एवं पद से पृथक करने की कार्यवाही शीघ्रता से करें।