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सीधी:धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

सीधी(ईन्यूज एमपी)-अभियुक्‍त लालमणी पटेल पिता बालभद्र पटेल निवासी ग्राम धुम्‍मा थाना कमर्जी जिला सीधी द्वारा 05 बच्‍चों के होते हुए दो बच्‍चों का होना बताकर ग्रीन कार्ड बनाकर शासन के साथ धोखाधड़ी कर शासकीय सेवा प्राप्‍त की। जिसके संबंध में थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जहॉं विचारण पश्चात् जेण्एमण्एफण्सीण् श्रीमान राजेंद्र कुमार अहिरवार सीधी की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक श्री यूण्एनण्एसण् परिहार द्वारा की गई।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी श्रीमति रीना सिंह द्वारा की गई।

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