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सीधी : दल बाल श्रमिकों का सर्वे कर प्रस्तुत करे रिपोर्ट - कलेक्टर.....

सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संषोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की विगत दिवस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार ने निर्देष दिए है कि श्रम निरीक्षक, प्रधान आरक्षक पुलिस, राजस्व विभाग का प्रतिनिधि एवं महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर को शामिल करते हुए चार सदस्यीय 03 दलों का गठन किया जाए। गठित दल अधिनियम के अन्तर्गत बाल श्रम की बदली हुई परिभाषा के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र में समस्त वार्डों में जाकर ऐसी स्थापनाओं एवं नियोजनों जहाॅ बाल श्रम की संभावना है का सर्वे कर बाल श्रमिक और नियोजक के पूर्ण विवरण सहित सूची तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
कलेक्टर श्री कुमार ने कड़े शब्दों में निर्देष दिए है कि बाल श्रमिकों का नियोजन करने वाले स्थापनाओं, भंगार खरीदने वाले व्यवसाइयों, होटल संचालकों आदि के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देष दिए है कि बाल श्रमिकों के पाये जाने पर उनके माता-पिता की काउसिलिंग कर बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया जाये। यदि माता-पिता गरीबी या आर्थिक तंगी के कारण मजबूरी में बाल श्रम कराते हैं तो ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाये जिससे बाल श्रम को रोका जा सके।
कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा ऐसे कामकाजी बच्चे जो बाल श्रम की परिभाषा में पाये जाते हैं, उनके लिए शासन द्वारा विषेष प्रषिक्षण सह आवासीय विद्यालय की स्वीकृत प्राप्त है। कम से कम 100 बच्चों को उक्त आवासीय विशेष विद्यालय के माध्यम से उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से जिले में संचालित बाल कल्याण समिति के अनुषंसा अनुसार जोड़ा जाएगा तथा ऐसे किषोरों को शासन के द्वारा संचालित कौषल प्रषिक्षण योजना के माध्यम से उनका पुनर्वास किया जायेगा।

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