ग्वालियर (ईन्यूज एमपी)- ग्वालियर जिला न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रताड़ना के आरोपी पति को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई हैं। दरअसल माधवगंज थाना क्षेत्र के गुढा इलाके में रहने वाली रीता की नाक को उसके पति रघुवीर मिर्धा ने बुरी तरह चबा लिया था और उसके चेहरे पर भी अपने दांतो से काट लिया था। इस घटना में महिला की नाक का अगला हिस्सा पूरी तरह अलग हो गया था। पत्नी की शिकायत पर आरोपी रघुवीर मिर्धा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रघुवीर अपनी पत्नी के चरित्र पर सदेह करता था। इसी को लेकर दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। 2 साल पहले की इस घटना की सुनवाई के बाद गुरुवार को न्यायालय ने रघुवीर को के अपराध को जघन्य कृत्य माना और उसे 4 साल की सजा एवं तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया हैं। फिलहाल रीता अपनी बेटी पूजा के साथ मायके रह रही हैं। जबकि रघुवीर जेल में है न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि वह महिला की नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाने जो भी सरकारी मदद संभव हो वह दिलाए।