सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देकर बताया है कि जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष पी.सी.गुप्ता के मार्गदर्शन मे दिनांक 08 मार्च को अन्र्तराष्टीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी मे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता षिविर का आयोजन किया गया। षिविर मे मुख्य अतिथि एवं उच्च न्यायालय जवलपुर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के लिए नियुक्त किये गये सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष प्रियदर्षन शर्मा ने अपने उद्बोधन मे कहा कि आज महिलाऐ प्रगति कर देष और समाज के विकास मे पुरूषो के साथ बराबरी का कार्य कर रही है इस प्रकार महिलाऐ भी हमारे देष की प्रगति का आधार स्तंभ हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महिलाओ को उन्हे प्राप्त कानूनी अधिकार की जानकारी होनी चाहिए तभी हम समाज को शोषण मुक्त बना सकते है। महिलाओ के विरूद्व अमानवीय घटनाओ के खिलाफ कडे़ कानून बनाये गये है जो महिलाओ को ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर उन्हे अपना जीवन सफलता पूर्वक जीने का अवसर प्रदान करते है। श्री शर्मा ने उपस्थित समस्त महिलाओ से आहवान किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिलाये अपने अधिकारो के प्रति जागरूक होने का प्रयास करे। षिविर मे उपस्थित जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष नीलम पाण्डेय ने बघेलखण्ड के गौरव एवं भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुऐ समस्त महिलाओ से उत्कर्ष पर पहुचने के लिए समस्त प्रयास करने की अपील की। विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने निः शुल्क विधिक सहायता एवं पीडित प्रतिकर योजना के सबंध मे जानकारी प्रदान की। षिविर मे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बी.डी.नामदेव, प्राघ्यापक एस.बी.एस.चैहान सहित समस्त प्राध्यापकगण एवं महाविद्यालय मे अध्ययनरत समस्त छात्राएं उपस्थित रही। विधिक साक्षरता क्लब का गठन किया गया - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देषानुसार ए.डी.जे. प्रियदर्षन शर्मा के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 2 सीधी मे विधिक साक्षरता क्लब का उद्घाटन किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि जिला सीधी एवं तहसील चुरहट,रामपुर नैकिन, मझौली तथा सिहावल मे एक-एक विद्यालय का चयन किया जाकर विधिक साक्षरता क्लब का गठन किया गया है जिसके द्वारा विद्यालय मे अध्ययनरत बच्चो को मूलभूत विधिक जानकारियो एवं मौलिक कर्तव्यो से अवगत कराया जावेगा।