सीधी (ईन्यूज एमपी)-अपर जिला मजिस्ट्रेट डी.पी. वर्मन ने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूल परीक्षायें वर्ष 2018 के लिए सीधी जिले के सपूर्णं परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी बाहरी या अघोषित व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा एवं न ही अनुचित साधन एवं अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। श्री वर्मन ने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने कर्तव्यों के आधार पर वैसा करने के लिए अनुज्ञात न हो या जब तक कि वह परीक्षा केन्द्र अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत न हो बेमतलब घूमना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या कोई अन्य वस्तु वितरित करना या वितरित करवाना या अन्यथा उसका प्रचार करना या करवाना, किसी ऐसे कार्यकलाप में निरत होना जिसमें कि परीक्षा के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की या परीक्षा की गोपनीयता पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा में अनुचित साधन नहीं अपनाएगा या उसका सहारा नही लेगा, न ही अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने में सहायता देगा, इसके दुष्प्रेषण नहीं करेगा या उसके लिए षड़यंत्र नहीं करेगा। श्री वर्मन ने बताया कि जो भी व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करता है या करवाता है, उसको तीन साल का कारावास अथवा पाॅच हजार रूपये का अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित किया जायेगा। श्री वर्मन ने जानकारी देकर बताया कि परीक्षा समाप्त होने तक यह निषेधाज्ञा प्रभावशील रहेगा।