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प्रत्येक कैदी के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहते है.........

सीधी ( ईन्यूज़ एमपी ) - विधिक सहायता अधिकारी सीधी ने जानकारी दी है कि न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल सीधी में निरूध विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियों के हितार्थ विधिक सक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष योगराज उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा की कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है किन्तु समाज में गरीबी अज्ञानता, भय, क्रोध व दुर्घटनात्मक परिथितियों के कारण व्यक्ति से अपराध गठित हो जाते है। में विचारण के लिए या सजा के कारण व्यक्तियों को कारागार में रहना पड़ता है जिससे उनकी स्वातंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है उनके अन्यसभी मूल अधिकार उपलब्ध रहते है।
उपाध्याय ने कहा कि हमारे अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते है। अपने अधिकारो का उपयोग करना चाहते है तो कर्तव्यों का भी इमानदारी से पालन करना होगा कैदियों को निःषुल्क विधिक सहायता का अधिकार, उपचार का अधिकार कारागार में भी प्राप्त होते है। विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान करते हुए बंदियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अपर जिला न्यायाधीष यतीन्द्र कुमार गुरू द्वारा इस अवसर पर जेल निरीक्षण किया गया एवं बंदियों के बेहतर रखरखाव तथा उनके कानूनी अधिकारों के समुचित क्रियान्वयन के लिए जेल अधिकारियों को निर्देषित किया गया। षिविर में न्यायाधीषगण के साथ जेल अधीक्षक कुलवंत सिंह धुर्वे, उपजेल अधीक्षक संजीव गेदले सहित समस्त जेल स्टाप उपस्थित थे।

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