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सीधी:नाबालिग की लज्‍जा भंग करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

सीधी(ईन्यूज एमपी)- सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी द्वारा जानकारी दी गयी है की दिनांक 22.07.2016 को पीडि़ता के रिश्‍ते का फुफा अभियुक्‍त मोहन यादव पिता शिवकरण यादव उम्र 40 वर्ष द्वारा ग्राम रौझोही पहाडी दुधमनिया पुलिस चौकी सेमरिया थाना चुरहट में शराब के नशे में नाबालिग पीडिता के साथ लज्‍जा भंग करने के आशय से हमला किया गया और पीडिता के मना करने पर मारपीट की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में पुलिस चौकी सेमरिया थाना चुरहट में धारा 323, 354, 506 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक नागेश्‍वर मिश्रा द्वारा किया जाकर अभियोग पत्र माननीय
न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया जहॉं विशेष न्‍यायाधीश पाक्‍सो अधिनियम श्रीमान राजीव अयाची प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्‍त को विचारण पश्‍चात् 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

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