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सीधी:नाबालिग के बलात्‍कारी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

सीधी (ईन्यूज एमपी)-सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी है की दिनांक 12.06.2016 को दोपहर 03:30 बजे ग्राम दक्षिण करोंदिया थाना कोतवाली सीधी में पीडि़ता के साथ अभियुक्‍त लल्लू उर्फ मोहन रावत पिता रामेश्‍वर रावत उम्र 21 वर्ष ग्राम गेंदुरा थाना चुरहट सीधी ने बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाकर लगभग 5-6 माह तक बलात्‍कार किया एवं दिनांक 14/12/2016 को सीधी बस स्‍टेण्‍ड में अकेली छोड़कर पुलिस के डर से भाग गया। जिसके संबंध में पीडिता के पिता द्वारा थाना कोतवाली सीधी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसमें माननीय विशेष न्‍यायाधीश पाक्‍सो अधिनियम श्रीमान राजीव अयाची प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्‍त को विचारण पश्‍चात् धारा 366, 376 भादवि एवं पास्‍को एक्‍ट में दोषसिद्ध पाया जाकर धारा 366 भा.द.वि. में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड एवं धारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये
अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

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