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आवास पूर्ण नहीं करने पर हितग्राहियों से होगी वसूली...

सीधी (ईन्यूज एमपी)-प्रभारी अधिकारी आवास जिला पंचायत ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-ग्रामीण के तहत अपूर्ण आवासांे को 31 मार्च 2018 तक पूर्ण कराने के लिए जिला स्तर से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है तथा ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है जो राषि प्राप्त करने के उपरान्त भी आवास कार्य पूर्ण नहीं करा रहे है। ऐसे हितग्राहियों को जिला पंचायत स्तर से नोटिस जारी की गई है तथा उन्हें एक सप्ताह के भीतर आवास पूर्ण कराने के लिए कहा गया है। यदि तब भी आवास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता तो उनके आवास निरस्तगी की कार्यवाही की जाकर उन्हें प्रदत्त राषि की वसूली के लिए आरआरसी जारी किया जाकर संबंधित तहसीलदारों को वसूली हेतु अधिकृत किया जा रहा है।

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