सीधी (ईन्यूज एमपी)-लोकतंत्र में नागरिक सर्वोपरि हैं। समय पर लोकसेवा प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है तथा उन्हे यह समय पर उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों को सुविधाएॅ उपलब्ध कराने के लिए हैं और आमजन ये सुविधाएॅ समय पर और अधिकार पूर्वक प्राप्त कर सकें उसके लिए लोकसेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया। देश में सुशासन के लिए अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं अभिनव पहल करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य हैं। पिछले सालों में इसके सार्थक परिणाम भी सामने आये है, अब सुशासन की दिशा में एक और कदम आगे बढाते हुए समाधान एक दिन - तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अंतर्गत कुल 14 विभागों के 45 सेवाॅओं प्रथम चरण में शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन, राजस्व, सामाजिक न्याय, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को तत्काल सेवाओं को प्रतिदिन (शासकीय अवकाश छोड़कर) प्रातः 9.30 से दोपहर 1.30 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेगें तदुपरान्त केन्द्र मे ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का परीक्षण किया जाकर तत्काल निराकरण कर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पात्र पाये जाने पर आवेदक को तत्काल डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र / स्वीकृति पत्र प्रदान किया जायेगा। यदि किसी कारण सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है, तो सेवा निरस्त /अमान्य करने का स्पष्ट युक्ति -युक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित सेवा के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रशासनिक/न्यायिक शुल्क एवं लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करने पर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क देय होगा। इस योजना के लागू होने से अब नागरिकों को उक्त सेवाओं के लिए अनावश्यक इंतजार नही करना होगा। समाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था का ट्रायल /पायलेट दिनांक 05.02.2018 को जिला मुख्यालय (लोक सेवा केन्द्र सीधी) पर प्रारंभ किया गया। जिसमें 05 फरवरी से 13 फरवरी तक कुल 679 आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी आवेदकों को आवेदित सेवा का लाभ प्रदान किया जा चुका है। 13 फरवरी को राजमणि यादव निवासी सुकवारी दक्षिण, रजिलाल साकेत निवासी मौहरिया कला तथा पूजा पाण्डेय पिवासी गोपालदास मंदिर के पास द्वारा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया गया जिन्हे तत्काल प्रमाण पत्र जारी किया जाकर प्रदाय किया गया। शासन के इस अभिनव पहल के संबंध में हितग्राहियों द्वारा धन्यवाद दिया गया। यह नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास हैं। वस्तुतः यह कानून बनाकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने आम-जन के याचना भाव को शक्ति में बदल दिया है। इसका उद्देश्य यह भी है कि प्रशासन से जनता के जो दैनंदिक कार्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए लोकसेवक सतर्क रहें और सेवा प्रदान करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी ढ़ंग से निर्वाहन करें।