सीधी (ई न्यूज एमपी )-अपर जिला मजिस्ट्रेट सीधी डी.पी. बर्मन ने जानकारी दी है कि कलेक्टेкट परिसर के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत आये दिन धर्ना-प्रदर्षन, अंषन, आदि किये जा रहे है मध्यप्रदेष कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत् प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है जिससे आम नागरिको को बाधा, क्षोभ, या क्षति लोकप्रषांति विक्षुब्ध एवं शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना रहती है ऐसी परिस्थियों को देखते हुए पर्याप्त आधार है कि उक्त परिस्थियों के निवारार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता के प्रावधाना अंतर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निषेधांत्मक आदेष जारी किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट सीधी कलेक्ट्रेेट परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है जिले के कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के धर्नाप्रदर्षन, जुलूस आंदोलन , घेराव, नारेबाजी, मसाल का प्रदर्षन नहीं करेगे तथा बाद्य संगीत, ढोल, साउण्ड बाक्स, डी.जे. का उपयोग नहीं करेगे कोई भी व्यक्ति , संस्था , संगठन आदेष का उलंघन करते हुए पाया जायेगा तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा फरवरी माह से अप्रैल माह तक प्रभावषील रहेगी।