सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिला टास्कफोर्स बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार ने निर्देश दिये कि सभी रेत खदान संचालक यह सुनिश्चित करें कि रेत का परिवहन कर रहे वाहनो में आगे व पीछे स्पष्ट रूप से वाहन का नम्बर अंकित हो यदि वाहन में नम्बर अंकित नही पाया गया तो भारतीय दण्ड संहिता तथा खनिज अधिनियम के प्रावधानों के अन्र्तगत कडी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि बडी गाडियेां के लिए 30 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से गंतव्य को तय करने में लगने वाले समय से दुगुना समय डालकर टी.पी. जारी करें इससे अधिक नही। यदि अपरिहार्य कारणों से वाहन को अधिक समय लग रहा है तो एक घंटे के अन्दर ही वह निकटस्थ थाना प्रभारी को सूचित करेगा। यदि वाहन वैध समय के बाहर रेत परिवहन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर ने संजय टाईगर रिजर्व के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अवैघ रेत परिवहन से सम्बन्धित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें तथा लम्बित प्रकरणों की जानकारी कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बैठक मंे पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव, वनमण्डलाधिकारी बृजेन्द्र झा, खनिज अधिकारी क्यू ए रहमान, एस.डी.ओ. संजय टाईगर रिजर्व उपस्थित रहे।