सीधी (ई न्यूज़ एमपी )- कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2017 को घोषण की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति तीन महीने पुराने अविवादित नामांतरण अथवा अविवादित बटंवारा के लम्बित प्रकरण की जानकारी लेकर आता है तो उसे 1 लाख रूपये नगद पुरस्कार दिया जायेगा और पुरस्कार की राशि दोषी अधिकारी/ कर्मचारी से वसूल की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि उक्त घोषण के परिपालन में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा तिथि दिनांक 15 अगस्त से 3 माह पूर्व के लम्बित कोई अविवादित नामांतरण अथवा अविवादित बटंवारा प्रकरण किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष निराकरण हेतु लम्बित है तब सम्बन्धित नागरिक विवरण के साथ कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हो सकता है। ऐसे प्रकरणों का परीक्षाण उपरांत प्रतिवेदन 10 जनवरी 2018 तक म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल को प्रेषित किया जा सकेगा।