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छात्रवृत्ति गवन मामले में सहायक ग्रेड-2 राजेश पाण्डेय पद से पृथक

सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने आदेष जारी कर राजेश कुमार पाण्डेय निलम्बित सहायक ग्रेड-2 जनजातीय कार्य विभाग सीधी के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए शासन नियमों के विपरीत कार्य करते हुए आरोपी अनिवाष कुमार शुक्ला एवं महेन्द्र यादव के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र प्रमाणित होने के फलस्वरूप माननीय विषेष न्यायधीष जिला न्यायालय सीधी द्वारा पाॅच वर्ष की कठोर कारावास तथा 10 लाख रूपये की जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने की फलस्वरूप राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा किये गये कदाचरण के लिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीेकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 19 (1) के अन्र्तगत सेवा से पृथक किया। सेवा से पदच्युत किये जाने के कारण राजेश कुमार पाण्डेय शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्ह होगें।
कलेक्टर ने बताया कि राजेश कुमार पाण्डेय सहायक ग्रंेड-2 जनजातीय कार्य विभाग सीधी में पदस्थ रहते हुए अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने के कारण मार्च 2015 के कार्यालयीन आदेष द्वारा निलम्बित किया जाकर थाना कोतवाली सीधी में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी थी। इस प्रकरण में माननीय विषेष न्यायधीष जिला सीधी के द्वारा नवम्बर 2017 में पारित निर्णय में पाॅच वर्ष की कठोर कारावास तथा 10 लाख रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया। उन्होने बताया कि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीेकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 19 (1) के अन्र्तगत शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप शासकीय सेवा में नही रखा जा सकता है।

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