सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार ने मृत्यु होने पर सात पीडितों के निकटतम परिजनों को 4 लाख रूपये प्रत्येक के मान से 28 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। कलेक्टर ने बताया कि जहरीला कीडा (सर्प) के काटने से ग्राम रामपुर तहसील गोबद बनास के विकास यादव की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसके पिता राकेष यादव को 4 लाख रूपये, कुआं में गिर जाने के कारण पानी में डूबने से ग्राम पांड तहसील मझौली के सचिन कुमार द्विवेदी की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसके पिता रामनरेष द्विवेदी को 4 लाख रूपये, कुआं में गिर जाने के कारण पानी में डूबने से ग्राम धनौली तहसील मझौली की रमकी की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसके पति करण साहू को 4 लाख रूपये, बाणसागर नहर के पानी में डूबने से ग्राम सुपेला तहसील सिहावल की रेष्मा की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसकी माता अमीना पत्नी मो. हुसैन को 4 लाख रूपये, नहर के पानी में डूबने से ग्राम झांझ तहसील रामपुर नैकिन की अर्चना की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसके पिता मंगल कोल को 4 लाख रूपये, सर्प के काटने से ग्राम रोजहा तहसील बहरी की प्रीति रावत की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसके पिता बंषपति कोल को 4 लाख रूपये, और तालाब में नहाते समय पानी में डूबने से ग्राम नकझर खुर्द तहसील बहरी के सियाराम सिंह की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस उसके पिता चैन सिंह को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।