सीधी (ईन्यूज एमपी)-आदिवासी छात्रावास/आश्रमों में विभिन्न मदों में प्रदाय राशि का भण्डार क्रय नियमों के अनुसार उपयोग कर गुणवत्तायुक्त सामग्री छात्र/छात्राओं के हित में ही क्रय करना सुनिष्चित करें। तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब कार्यालय में जमा कराना सुनिष्चित करें। उक्त निर्देष कलेक्टर दिलीप कुमार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों के अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की छात्रावास संचालन सम्बन्धी समीक्षा बैठक में दिये। कलेक्टर श्री कुमार ने अधीक्षक/अधिक्षिकाओं को कडे शब्दों में हिदायत दी कि छात्रावासों/आश्रमों का संचालन शासन के निर्देषानुसार तथा छात्रों के हितों के अुनसार ही होना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उनके विरूद्ध कडी अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देेष दिये कि सभी अधीक्षक यह सुनिष्चित करेंगे कि छात्रावास/आश्रमों में छात्र/छात्राओं की शत्-प्रतिषत उपस्थित रहे, पर्याप्त मात्रा में कम्बल, चादर, तकिया उपलब्ध हों, पर्याप्त प्रकाष की व्यवस्था हो नास्ता एवं भोजन गुणवत्तायुक्त हो, मेस संचालन गैस चूल्हे के माध्यम से हो, शौचालय/स्नानागार में समुचित साफ सफाई हो, तथा षिष्यवृत्ति की राषि मे से 10 प्रतिषत की राषि अनिवार्य रूप से आर.टी.जी.एस. मे माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में आवष्यक रूप से जमा करायें। कलेक्टर ने निर्देष दिये है कि छात्रावास/ आश्रम मंे निवास करने वाले सभी छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से समीपी स्वास्थ्य केन्द्र से कराना सुनिष्चित करें। समस्त छात्रावास/आश्रम के अधीक्षक/अधीक्षिका अनिवार्य रूप से मुख्यालय बनाकर छात्रावास/आश्रम में रहना सुनिष्चित करें। तथा आगामी फरवरी/मार्च 2018 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन कार्य मे छात्र/छात्राओं को प्रेरित करें। समीक्षा बैठक मंे सहायक आयुक्त जनजातीय विकास विभाग डाॅ. के.के. पाण्डेय तथा छात्रावासों/आश्रमों के अधीक्षक/अधीक्षिका उपस्थित रहें।