सीधी : कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. व्ही.बी.सिंह और प्रसूति सहायता (जननी सुरक्षा) शाखा के सहायक ग्रेड-3 सत्य प्रकाश तिवारी को बगैहा की श्रीमती सुषमा पाण्डेय को 19 माह तक प्रसूति सहायता राशि न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने सिविल सर्जन डॉ. सिहं को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि बगैहा ग्राम की श्रीमती सुषमा पाण्डेय ने विगत दिवस शिकायत आवेदन पत्र दिया है कि जिला चिकित्सालय में दिनांक 20 फरवरी 2014 को बच्ची का जन्म हुआ था लेकिन प्रसूति सहायता राशि 1400 रूपये अब तक प्रदान नहीं की गई। शिकायत प्रतिवेदन सिविल सर्जन को भेजने पर उनके द्वारा बताया गया कि 30 सितम्बर 2015 को शिकायतकर्ता के बैक खाते में 1400 रूपये भेज दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदिका को प्रसूति सहायता के लाभ से 19 माह तक वंचित रखने पर स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री गढपाले ने इसी संबंध में जिला चिकित्सालय में प्रसूति सहायता (जननी सुरक्षा) शाखा के सहायक ग्रेड-3 सत्य प्रकाश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि बगैहा ग्राम की श्रीमती सुषमा पाण्डेय ने विगत दिवस शिकायत आवेदन पत्र दिया है कि जिला चिकित्सालय में दिनांक 20 फरवरी 2014 को बच्ची का जन्म हुआ था लेकिन प्रसूति सहायता राशि 1400 रूपये अब तक प्रदान नहीं की गई। शिकायत प्रतिवेदन सिविल सर्जन को भेजने पर उनके द्वारा बताया गया कि 30 सितम्बर 2015 को शिकायतकर्ता के बैक खाते में 1400 रूपये भेज दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदिका को प्रसूति सहायता के लाभ से 19 माह तक वंचित रखने पर स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।