सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने महाराजपुर में आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों को सबोधित करते हुये बताया कि किसी भी ग्राम में ऐसा परिवार जो कि पात्रता रखता हे उसके पास आवास बनाने के लिये भूमि नहीं है तो उसे भू-अधिकार पत्र दिया जायेगा। उन्होने कहा कि काबिज कास्त का मकान होने पर लेकिन उस भूमि का पटटा न होने पर उन्हे भी भूमि का पट्टा दिया जायेगा। जो व्यक्ति दूसरे के जमीन पर आवास बनाकर रह रहे है लकिन वे भूमिहीन है। ऐसे पात्र व्यक्तियो को भी भू-खण्ड का पटटा वितरित किया जायेगा। ऐसे आदिवासी परिवार जो गैरआदिवासी व्यक्ति की जमीन में आवास बनाकर रह रहे है और भूमिहीन है उन्हे भी भूमि का अधिकार पत्र दिया जायेगा। इसके लिये पटवारी व्दारा घर-धर जाकर सर्वे किया जा रहा हेै शिविर में तहसीलदार विजय व्दिवेदी सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे| कलेक्टर ने कहा कि ऐसा केई भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके पास भूमि का अधिकार पत्र न हो। बताया गया कि महराजपुर में 16 ऐसे परिवार है जो शासकीय भूमि में आवास बनाकर रह रहे है उनके पात्रता का परीक्षण कर उन्हे भू-खण्ड का पटटा दिया जायेगा । राजस्व शिविर के दौरान पटवारी ग्रामों का सर्वे करेगे, सर्वे करने के दौरान सरपंच और सचिव भी साथ में रहे। उन्होने कहा कि गांव में वृद्ध,निराश्रित एवं विधवा तथा परित्यक्त महिलाये है और पेंन की पात्रता रखते है तो पात्रता के मान से उनका नाम पेंशन के लिये जोडा जाये। कलेक्टर ने इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न एवं कैरोसिन के वितरण की स्थिति की जानकारी ली। गांव में शातिधाम बनाने के लिये भूमि आवटित करने के निर्देश दिये। उन्होने किसानों को सलाह दी कि वे रवी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करायें। छोटी प्रजापति को मिलेगी विधवा पेंशन - शिविर में छोटी प्रजापति ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है ,उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में है लेकिन उसे विधवा पेंन नहीं दी जा रही है। कलेक्टर ने निर्दे दिये कि िविर में ही विधवा पेंन के लिये आवेदन पत्र भरवाकर यहीं पेंन मंजूर की जाये। शकुतला को मिलेगा रसोईये का मानदेय- प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में मध्यान्ह भोजन बना रही रसोईया शंकुतला वर्मा ने बताया कि उसको पिछले चार माह से रसोईया का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। कलेक्टर ने शिविर में ही निर्देश दिये कि मानदेय का तुरत भुगतान किया जायेगा।