सीधी (ई न्यूज़ एमपी ) जिला प्रबंधक लोक सेवा जीतेन्द्र द्विवेदी ने जानकारी दी है कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओ में से चयनित सेवाओं को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को शासन से संबंधित सेवाऍ समय सीमा में सरलतापूर्वक आसानी से प्राप्त हो, इसे दृष्टिगत रखते हुये लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अधिसूचित चिन्हित सेवाऍ अब CSC कियोस्क के माध्यम से एवं CSC की सेवाए लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों के साफ्टवेयर (mpedistrict पोर्टल) एवं CSC कियोस्क के पोर्टल में इंटीग्रेशन के अन्तर्गत आवश्यक परिवर्तन कराये गए है। इन परिवर्तनों के साथ नई व्यवस्था को प्रदेश के समस्त जिलो में दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के क्रियान्वयन किया जाना है। इसके लिए सरकार ने लोक सेवा केन्द्रों के साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर लिए है। इन केन्द्रों पर उन्ही सेवाओं के आवेदन होंगे, जिनमें ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था है। हार्ड कॉपी की अनिवार्यता वाली सेवाओं को फिलहाल कियोस्क से दूर रखा है। कियोस्क से मिलने वाले आवेदनों को केन्द्रों को दिए जाने वाले व्ही.जी.एफ.यानी वेंडर गैप फंडिंग के रूप में गिना जाएगा। हाल ही सरकार ने एमपी ऑनलाईन और समाधान सेवा भी शुरू कर दी, जहां से कुछ सेवाओं के आवेदन सीधे भी आने लगे। सरकार ने आवेदनों की इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए इसमें सभी सीएससी कियोस्क को भी शामिल कर लिया। इनके सॉप्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन भी कर दिया गया। CSC कियोस्क द्वारा लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत चयनित सेवाओं के लिए प्रोसेस फीस रूपये 25/- एवं ई-गवर्नेन्स सोसाइटी का शुल्क रूपये 5/- कुल रूपये 30/- लिया जायेगा, सेवाओं की प्रशासनिक/ लीगल/ अन्य फीस विभागीय नियमानुसार अतिरिक्त होगी। यह व्यवस्था ऑनलाईन रहेगी। आवेदनकार्ता को आवेदन पत्रो की लोक सेवा केन्द्र की भान्ति ही अभिस्वीकृति (रसीद) सी.एस.सी. कियोस्क द्वारा प्रदाय की जायेगी। जिसे इन केन्द्रों से किए गए, आवेदनों पर भी लोक सेवा गारंटी नियम वैसे ही लागू होंगे जैसे केंन्द्रों पर हो रहे है। संचालकों को इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिनांक 29.11.2017 से दिनांक 01.12.2017 तक जिले के आर.व्ही.सी सेंटर ई-दक्ष केन्द्र सीधी में दिया जा चुका है। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नही होगी। यदि संबंधित पदाभिहित/अपीलीय अधिकारी आवश्यक समझे तो संलग्न दस्तावेजो के प्रिंट आउट निकालकर अपने कार्यालय में रख सकते है। जिले के क्षेत्राधिकार से भी यह मुक्त रहेंगे। वर्तमान में प्रदेश में वर्तमान में 19000 कियोस्क संचालित है। जिनमें से सीधी जिले में लगभग कुल 524 सी.एस.सी कियोस्क संचालित है।