सीधी : कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि आयुक्त निःशक्तजन भोपाल के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शिकायतें,समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए और उन्हें प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सायं 5 बजे तक जिला पंचायत के सभाकक्ष में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि उपरोक्त चलन्त न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) में निःशक्त जनों की समस्याएं सुनी जायेंगी एवं उनका मोबाइल कोर्ट में यथासंभव निराकरण कर आदेश पारित किए जायेंगे। उन्होंने कहा है कि मोबाइल कोर्ट आयोजन का अधिक से अधिक प्रचार किया जाय जिससे प्रत्येक विकलांग हितग्राही को मोबाइल कोर्ट के आयोजन की जानकारी हो सके तथा अपनी समस्या मोबाइल कोर्ट में सुना जा सके। मोबाइल कोर्ट में सम्बन्धित विभाग स्टाल लगाएंगे तथा स्टाल में अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का आवेदनफार्म हितग्राही को उपलब्ध कराएंगे तथा मौके पर ही उनके प्रकरण का त्वरित निराकरण कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा0 दीक्षित मेडिकल बोर्ड की डियूटी, मेडिकल प्रमाणपत्र मौके पर ही बनाने हेतु अपने स्तर से लगा दें। सामाजिक न्याय के उप संचालक संतोष शुक्ला ने बताया कि मोबाइल कोर्ट में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी शिकायत। 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों को निःशुल्क एवं उचित बातावरण में शिक्षा से संबंधित शिकायत। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मे आरक्षण से संबंधित शिकायत। रोजगार नौकरियों में आरक्षण से संबंधित शिकायत। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आरक्षण से संबंधित शिकायत। बिकलांग व्यक्तियों को निःशक्त अधिनियम 1995 शासकीय आदेश अन्य सरकारी निर्देशों के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से संबंधित शिकायत। बिकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव संबंधी शिकायत। अन्य शिकायतें जो बिकलांगों के अधिकारों के हनन की हो।