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महिलाओं और बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

सीधी : मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत महिलाओं और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदनपत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने बताया कि व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए निम्न महिलाएं पात्र होंगी। ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलाएं जिनके परिवार में कोई नहीं हो, बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका, दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाएं, ऐसिड विक्टिम, दहेज पीड़ित, अग्नि पीड़ित महिलाएं, जेल से रिहा महिलाएं, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं, बाल विवाह पीड़िता, शासकीय, अशासकीय, आश्रयगृह, बालिकागृह, अनुरक्षणगृह आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका महिलाएं।
उन्होंने बताया कि महिलाओं को फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर डिप्लोमा, शार्टहैण्ड, टायपिंग, शार्टटर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बैकिंग) आईटीआई पाठ्यक्रम, हास्पिटलिटि, होटल, इवेन्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए महिला सीधी जिले की निवासी हो, लक्षित समूह अनुसार पीड़ित की श्रेणी में आती हो, आवेदिका या उसके परिवार का मुखिया आयकर दाता न हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो, सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 43 वर्ष से कम हो और परित्यक्ता, तलाकशुदा, एससीएसटी, पिछडा वर्ग की महिला 48 वर्ष। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। कम पढ़ी-लिखी, साक्षर, अनपढ महिलाओ के लिए उनकी योग्यतानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। आवेदन-पत्र 31 अक्टूबर तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

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