सीधी : जनपद सिहावल की ग्राम पंचायत बाॅकी सचिव को निलंम्बित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मोहित बुन्दस ने बताया कि ग्राम पंचायत बाॅकी के हितग्राही के निर्मित शौचालय की छत पर पानी की टंकी एवं दीवाल पर वाॅसबेसिन नही होने पर फोटोग्राफ में पानी की टंकी एवं वाॅसबेसिन कम्प्यूटराइज बनवाया जाकर फोटो तैयार कर कूटरचित एवं फर्जी अभिलेख हस्ताक्षर कर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया। म.प्र.पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के तहत दण्डनीय है। म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग 2 नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंम्बित किया गया है। सचिव ग्राम पंचायत बाॅकी श्री दीपक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंम्बित किया गया है। निलंम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद सिहावल नियत किया गया है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। ग्राम पंचायत में स्थायी सचिव की व्यवस्था निर्मित होने तक श्री संदीप तिवारी ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत बाॅकी का अस्थायी अतिरिक्त सचिवीय प्रभार सौपा गया है।