सीधी :- जिले के प्रभारी कलेक्टर सुनील दुबे ने म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय-सीमा के अन्दर आवेदक को सेवा उपलब्ध न कराने पर जुर्माना वसूलने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि म0प्र0 लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने के लिए तहसील क्षेत्र में तहसीलदार पदाभिहित अधिकारी नियुक्त है। लोक सेवा केन्द्र बहरी के प्रभारी द्वारा पत्र प्रेषित कर लेख किया गया है कि उचमकपेजतपबजण्हवअण्पद के पोर्टल में आपके द्वारा समय-सीमा के अन्दर आवेदनों को ऑन लाईन निराकृत किया जा रहा है जबकि आवेदकों को प्रदान की जाने वाली जारी प्रमाण-पत्र,नकलें 01 फरवरी से लोक सेवा केन्द्र में वितरण हेतु उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं जिससे आवेदकों को परेशनी हो रही है जो कि अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 5-2 का उल्लंघन है जिस पर म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 (2) के तहत स्वप्रेरणा में कार्यवाही करने एवं 7(1) के अंतर्गत शस्ति रूपए 500 अथवा 250 रूपए से लेकर अधिकतम 5 हजार रूपए तक शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः बहरी तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (1) के अंतर्गत 01 फरवरी से प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदनपत्र 250 रूपए के मान से शस्ति अधिरोपित करने एवं अनुसन्धात्मक कार्यवाही क्यों न की जाय।