सिंगरौली(ईन्यूज एमपी)- लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है। सीमांकन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करने पर प्रत्येक अधिकारी पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पाया कि विभिन्न तहसीलों में सीमांकन संबंधी कई आवेदन समय पर निपटाए नहीं गए। इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 4 एवं धारा 5(1) व 5(2) के तहत यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई की जद में आने वाले अधिकारियों में नायब तहसीलदार कोरावल ज्ञानेंद्र साकेत, प्रभारी तहसीलदार सरई धर्म प्रकाश मिश्रा, नायब तहसीलदार सासन राजेंद्र बंसल, तहसीलदार देवसर ऋषि नारायण सिंह, नायब तहसीलदार निवास अमित मिश्रा, तहसीलदार माड़ा जाह्नवी शुक्ला, तहसीलदार चितरंगी नागेश्वर पनिका तथा नायब तहसीलदार मकरोहर वृत्त माड़ा प्रतीक्षा सिंह शामिल हैं। कलेक्टर गौरव बैनल ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।