रीवा(ईन्यूज एमपी)- जिले में बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए रीवा जिले की सीमा से बाहर भेजने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत की गई है। प्रशासन के अनुसार, ये सभी आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। इनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। इन पर हुई जिला बदर की कार्रवाई 1-अजय पाण्डेय पिता बिहारीलाल पाण्डेय (27 वर्ष), निवासी ग्राम छिवला, थाना बैकुण्ठपुर (हाल मुकाम द्वारिका नगर, थाना अमहिया)। 2-शिवम सिंह उर्फ छोटू पिता चन्द्रप्रताप सिंह उर्फ कुवर सिंह (25 वर्ष), निवासी ग्राम सोनौरी, थाना सोहागी। 3-रूद्र प्रताप सिंह उर्फ बंजारा पिता रामायण प्रसाद सिंह (47 वर्ष), निवासी ग्राम कोटरा खुर्द, थाना सोहागी। 4-दिलीप साकेत पिता मोतीलाल साकेत (28 वर्ष), निवासी ग्राम रायपुर कर्चुलियान। एक साल तक नहीं रख सकेंगे कदम जिले में कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, इन चारों अपराधियों को एक वर्ष की अवधि तक रीवा जिले और उसकी सीमाओं से बाहर रहना होगा। यदि बिना अनुमति जिले में प्रवेश करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वाले, संगीन अपराधों में संलिप्त या आदतन अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में यह कदम अपराध पर नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।