रीवा ( ईन्यूज एमपी) लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा द्वारा दिनांक 13.04.2024 को पारित निर्णय में आरोपी राजीव लोचन पांडेय प्रधान आरक्षक क्रमांक 878 थाना जनेह जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है । बतादें कि शिकायतकर्ता पन्नालाल कोरी एवं विमलेश कोल उर्फ मदारी के बीच हुए झगड़े में विमलेश कोल की तरफ से पक्की रिपोर्ट लिखी गई तथा शिकायतकर्ता की तरफ से कच्ची रिपोर्ट थाना जनेह में लिखी गई आरोपी राजीव लोचन पांडेय प्रधान आरक्षक द्वारा शिकायतकर्ता पन्नालाल कोरी की तरफ से पक्का केस बनाने एवं विमलेश कुमार कोल उर्फ मदारी के द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध किए गए केस को कमजोर बनाने के एवज में ₹15000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 10/9/2020 को रिश्वत की राशि 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिस पर अपराध क्रमांक 116/2020 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 14.10.2022 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 13.04.2024 को निर्णय पारित किया गया है |