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Home मध्य प्रदेश तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मझौली को,04 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपए का अर्थदंड.....

तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मझौली को,04 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपए का अर्थदंड.....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा दिनांक 16.08.2023 को पारित निर्णय में आरोपी श सरोज कुमार सिंह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मझौली जिला सीधी हाल कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख सीधी जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 4 वर्ष सश्रम कारावास 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री सरोज कुमार सिंह राजस्व निरीक्षक मझौली द्वारा शिकायतकर्ता श्री प्रदीप कचेर की मां के नाम की भूमि का नक्शा तरमीम करने के एवज में ₹3000 रिश्वत की मांग की गई थी जिस पर सरोज कुमार सिंह को दिनांक 25/7/ 2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया| जिस पर अपराध क्रमांक 241/2016 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय सीधी में दिनांक 10.01.2020 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 16.08.2023 को निर्णय पारित किया गया है|

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