भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश खनिज विभाग में खनिज अधिकारी के श्रेणी एक व दो के पदों पर भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती नियम 1965 में संशोधन की अधिसूचना जारी खनिज विभाग ने इसके लिए 58 साल पुराने मध्य प्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म (श्रेणी एक व दो) भर्ती नियम 1965 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। 27 प्रतिशत कर दिया आरक्षण पहले इन पदों पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान था, जिसे अब 27 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा भर्ती नियम में शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के स्थान पर दिव्यांगजन स्थापित किया गया है। सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रविधान कर किया गया है। खनिज साधन विभाग ने श्रेणी एक व दो के पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरी जाने वाली दोनों ही प्रक्रिया में आरक्षण निर्धारित किया है।