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Home विंध्य प्रदेश लागू हुई आदर्श आचरण संहिता,13 जून को, रीवा, सिरमौर, जवा, त्योंथर और हनुमना जनपद में होगी वोटिंग....

लागू हुई आदर्श आचरण संहिता,13 जून को, रीवा, सिरमौर, जवा, त्योंथर और हनुमना जनपद में होगी वोटिंग....

रीवा (ईन्यूज एमपी)-रीवा जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन 13 जून को होने जा रहा है। ऐसे में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रीवा जिले के रीवा जनपद, सिरमौर जनपद, जवा जनपद, त्योंथर जनपद और हनुमना जनपद में पंच पद की वोटिंग होगी।

बीते 18 मई से उप निर्वाचन कार्यक्रम जारी है। यहां 23 मई को सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वहीं मतदान 13 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

इन ग्राम वार्डों में पंच का निर्वाचन

- रीवा जनपद पंचायत के पुरैनी-379 (वार्ड क्रमांक-13), कुल्लू (वार्ड क्रमांक-7) जोकिहा (वार्ड क्रमांक-7) पंच पद के लिए निर्वाचन होगा।
- सिरमौर जनपद पंचायत के बरौ (वार्ड क्रमांक-16) रंगौली (वार्ड क्रमांक-13) पथरी (वार्ड क्रमांक-9) पंच पद चुनाव होगा।
- जवा जनपद पंचायत के चांदी (वार्ड क्रमांक-11), शिवपुर (वार्ड क्रमांक-10) पंच पद का चुनाव होगा।
- जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 में त्योंथर के बुदामा (वार्ड क्रमांक-3) पंच पद का निर्वाचन होगा।
- हनुमना जनपद पंचायत के बिझौली शुक्लान (वार्ड क्रमांक-16), दामोदर गढ़ (वार्ड क्रमांक-16) पंच पद होगा।
कलेक्टर ने लगाई धारा-144
त्रि-स्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने, प्रचार-प्रसार और अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस के संबंध में दण्ड प्रक्रिया 1073 की धारा 144 लागू की है। आदेश हैं कि पैदल जुलूस, बाइक जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस स्थान से शुरू होगा। किस मार्ग से गुजरेगा और किस स्थान पर समाप्त होगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

ध्यान रहे प्रतिबंधित स्थानों से जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस के कारण यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस सड़क के बाई ओर निकालना होगा। पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा। जुलूस में अवांछनीय तत्वों को शामिल नहीं किया जा सकेंगा। राजनैतिक दलों और नेताओं के पुतले सार्वजनिक स्थानों पर जलाने की मनाही होगी। अभ्यर्थी को आर्दश आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन संपन्न कराने के लिए स्टाफ नियुक्त किए जा रहे हैं। अत: समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। मतदान दल के गठन के लिए सहायक वर्ग-3 आरपी मिश्रा एवं उच्च श्रेणी शिक्षक राजनारायण मिश्रा की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने नामनिर्देशन एवं निर्वाचन सामग्री व्यवस्था के लिए सहायक वर्ग-3 राजेश त्रिपाठी, सांख्यकीय जानकारी का संग्रह एवं प्रेषण के लिए सहायक शिक्षक रमेश तिवारी और निर्वाचन नामावली एवं मतदान पर्ची की व्यवस्था के लिए अखिलेश खरे की ड्यूटी लगाई है।

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