भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 28 मार्च को घरेलू और व्यवसायिक बिजली यूनिट की नई दरें जारी कर दी। इसमें 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं (एलवी-1) के लिए न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-2) और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 49 हजार 530 करोड़ रुपए सकल राजस्व की आवश्यकता प्रक्षेपित की गई। वहीं, विद्यमान विद्युत दर (टैरिफ) पर राजस्व अंतर की 1537 करोड़ रुपए की राशि की भरपाई के लिए वर्तमान विद्युत दरों में 3.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2021-22 की सत्यापन याचिका भी प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा राजस्व अंतर की राशि 3276 करोड़ रुपए का दावा किया गया है। हालांकि, जांच के बाद आयोग ने 1648 करोड़ रुपए के राजस्व अंतर को स्वीकृत किया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 48 हजार 993 करोड़ रुपए की सकल राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया है। जिसमें अब तक निर्णित सभी सत्यापन याचिकाएं शामिल हैं। विद्यमान विद्युत दर (टैरिफ) में राजस्व अंतर के रूप में 795 करोड़ रुपए को आयोग द्वारा मान्य किया गया है। इस अंतर की भरपाई के लिए विद्युत - दर (टैरिफ) में मात्र 1.65% की वृद्धि स्वीकार की गई है। ये भी खास घरेलू उपभोक्ताओं (एलवी-1) के लिए न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-2 ) और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। निम्न दाब और उच्च दाब उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को कार्यशील पूंजी पर 'जाने वाली वार्षिक ब्याज दरों से जोड़ा गया है। प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा के लिए पृथक दर श्रेणी-मेट्रो रेल (एचवी- 9) बनाई गई है। ई- व्हीकल/ ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एलवी-6/एचवी-8) की विद्युत दरों में से स्थायी प्रभार समाप्त कर दिए गए हैं। ऊर्जा के लिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए व्यस्ततम भार अवधि (पीक पीरियड) को (टाइम आफ डे) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। यह यथावत रहेगा घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें विद्युत वितरण भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट बिना किसी अधिकतम सीमा के उपलब्ध होगी। नवीन एवं विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजन, विद्यमान निम्नदाब औद्योगिक/ गैर घरेलू श्रेणी से तत्संबंधित उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं, कैप्टिव पॉवर संयंत्र उपभोक्ताओं और खुली पहुंच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट/ प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी। पूर्व भुगतान (प्रीपेड ) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑनलाइन भुगतान, भार कारक (लोड फेक्टर), ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर) और टाइम ऑफ डे पर छूट/प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी।