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Home मध्य प्रदेश डाक्टर साहब को रिश्वत पड़ी भारी, न्यायालय ने सुनाई सजा....

डाक्टर साहब को रिश्वत पड़ी भारी, न्यायालय ने सुनाई सजा....

सतना (ईन्यूज एमपी)- सतना न्यायालय द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में एक चिकित्सक को सजा एवं जुर्माना से दंडित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना द्वारा आज दिनांक को फैसला सुनाते हुए आरोपी डा. राजेंद्र कुमार गुप्ता ( आर.के. गुप्ता) तत्कालीन अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सतना को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदंड एवम धारा 13(1) डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है|

बता दें कि डा. राजेंद्र कुमार गुप्ता तत्कालीन अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल सतना द्वारा शिकायतकर्ता रमइया अहिरवार के साले की हाथ की हड्डी का ऑपरेशन करने के एवज मे 5,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत कि राशि ली गई थी जिस पर लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की गई थी और अपराध क्रमांक 341/16 पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय सतना में दिनांक 08.10.2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था विशेष न्यायालय सतना द्वारा विचारण उपरांत आज दिनांक को निर्णय पारित किया गया है|

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