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Home विंध्य प्रदेश अवैध कारोबारियों पर सख्त हुए कलेक्टर, लगाया 1.44 करोड़ का जुर्माना.....

अवैध कारोबारियों पर सख्त हुए कलेक्टर, लगाया 1.44 करोड़ का जुर्माना.....

रीवा (ईन्यूज एमपी)-रीवा जिल में अवैध कारोबारियों के वाहनों पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने 1.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त शुदा वाहनों के एवज में समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित की है। दावा है कि धान-गेहूं की कालाबाजारी और नकली सीमेंट का कारोबार करने वाले वाहनों पर अर्थदंड लगाया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि धनंजय कुमार पाण्डेय निवासी मिर्जापुर के वाहन का 5.67 लाख, अशोक जायसवाल निवासी बरौली ठकुरान जवा के वाहन का 96 हजार, राजीतराम निवासी बरौहा तिवारीपुर के वाहन का 1 लाख, विश्वभर प्रसाद गुप्ता निवासी हनुमना एवं मुकेश साहू निवासी चितरंगी सीधी के वाहन का 4.89 लाख और रामसजीवन गुप्ता निवासी ढेकहा 1.30 लाख अर्थदंड लगा है।

इसी प्रकार राजपाल सिंह निवासी दामोदर मऊगंज एवं प्रताप इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बल्सल जोशी निवासी पानीपत हरियाणा के जब्त शुदा वाहन के एवज में एक लाख 67 हजार 819 रुपए का अर्थदंड। वहीं श्याम जी शुक्ला एवं रामचन्द्र सिंह और अशोक कुमार गुप्ता निवासी हनुमना के वाहन के एवज में 96 हजार रुपए अर्थदंड, अनिल विश्वकर्मा निवासी मिर्जापुर एवं रामश्रेष्ठ निवासी लालगंज मिर्जापुर एवं गुरूमीत कौर निवासी मिर्जापुर के जब्त वाहन का 18 लाख 95 हजार 562 अर्थदण्ड अधिरोपित है।

गंगा प्रसाद यादव निवासी घूमा त्योंथर के जब्त वाहन का 3 लाख 50 हजार रुपए, अनुराग मिश्र निवासी एवं रावेन्द्र मिश्र, संदीप कुमार मिश्रा निवासी घूमा और मुकेश कुमार तिवारी निवासी मढ़ी हरिवंश प्रसाद यादव निवासी राजगढ़ सिरमौर के जब्त वाहन का एक करोड़ रुपए, सुनील कुमार सिंह निवासी मिर्जापुर के जब्त वाहन का 5 लाख 62 हजार 871 रुपए और दयाशंकर पटेल निवासी हनुमना के जब्त वाहन का 32 हजार 400 रुपए की अर्थदण्ड की राशि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है।

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