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Home मध्य प्रदेश नगर निगम क्षेत्र में हेलमेट पहनने से छूट मिल गई! आपको भी ऐसा मैसेज मिला है?.....

नगर निगम क्षेत्र में हेलमेट पहनने से छूट मिल गई! आपको भी ऐसा मैसेज मिला है?.....


(ईन्यूज एमपी )- नगर निगम क्षेत्रों में अब हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट जबलपुर ने हेलमेट चेकिंग अभियान के आदेश में संशोधन करते हुए लोगों को शहर के भीतर हेलमेट पहनने से छूट दे दी है. अब हेलमेट न पहनने पर पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। क्या इस तरह के मैसेज आपको भी व्हाट्सऐप में मिले हैं? मिले ही होंगे। क्योंकी सुबह से ही लोग ये सवाल पूछ-पूछकर माथा खाए जा रहे हैं कि 'ना भाई सरकार हेलमेट पहने वाले नियम को हटा दी है क्या" 'अब नगर निगम क्षेत्र में हेलमेट न पहनने पर चालान तो नहीं होगा?''

सोशल मिडिया और खासतौर पर व्हाट्सऐप में ऐसे मेसेज आ रहे हैं.

हेलमेट से मुक्त हुए नगर निगम, पालिका, पंचायत क्षेत्र के लोग

सभी राज्यों में जो हेलमेट चेकिंग चल रही थी उसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. सागर कुमार जैन की याचिका के मुताबिक महानगरपालिका की दायरों के अंदर हेलमेट का उपयोग वाहन चालक पर अनिवार्य नहीं होगा। जिस रास्ते को राजमार्ग या हाइवे का दर्जा मिला है/ वहां हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, इसके बाद कोई भी ट्रैफिक वाला या कोई पुलिस वाला आपसे हेलमेट क्यों नहीं पहने हो? नहीं पूछ सकता. तो आप उससे कह सकते हैं कि मैं महानगरपालिका, नगरपाईका, पंचायत समिति शहर के हद में हूं. आप सभी को यह जानकार ख़ुशी होगी - देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान, अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त अधिवक्ता महासंघ

अगर आप भी इस व्हाट्सऐप मैसेज को पढ़कर पुलिस के सामने बिना हेलमेट पहने जा रहे हैं तो बधाई हो... आपका कट गया... चालान और वो भी जो आप सोच रहे हैं. बता दें की ये मैसेज फर्जी है और इसी तरह का मैसेज आज से 8 साल पहले भी सर्कुलट होता था.

हेलमेट पहनना अभी भी अनिवार्य है
बता दें कि आपको व्हाट्सऐप में मिल रहे इस तरह के मैसेज पूरी तरह से फर्जी हैं. ना आप इनपर विश्वास करिये और ना इसे फॉरवर्ड करिये। क्योंकी हेलमेट न पहनने पर आपका चालान तो पक्का कटेगा चाहे नगर पालिका में हों या नेशनल हाइवे में.

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