भुईमाड़(ईन्यूज एमपी)- बुधवार को फरियादी दिवाकर सिंह कुशराम पिता श्री अमृतलाल सिह कुशराम उम्र 41 वर्ष निवासी बजबई थाना कुसमी जिला सीधी हाल पता चितरौली ,चोकरी छादा पेट्रोलिगं कैम्प वन विभाग जो वनरक्षक पद पर है,जो थाना भुईमाड़ उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र एंव कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र मोहन संजय टाइगर रिजर्व सीधी (म.प्र.) के पत्र क्र./572/22 कुसमी को पेश किये जिसमें सुन्दरलाल पिता इन्द्रराज सिह गोड़ उम्र 24 वर्ष,सा. चोकरी , राजेश पिता रामजीत साहू उम्र 22वर्ष सा. बेल्डिहा , छत्रपति पिता रामसिह सा. चोकरी उम्र 23वर्ष, संतोष पिता रामकुमार अगरिया उम्र 22वर्ष सा. चितरौली, इन्द्रराज पिता हीरालाल सिह गोड़ उम्र 55वर्ष सा. चोकरी, बलजीत पिता शुभकरण साहू उम्र 42 वर्ष सा. बेल्डिहा व्दारा पेट्रोलिंग कैम्प चोकरी छादा में घुसकर अश्लील गाली गलौच कर शासकीय सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में व्य़वधान उत्पन्न करने के उदेश्य से मारपीट करना व शासकीय कर्मचारी को भयाकांत कर कर्तव्य से हटने के लिए जान से मारने की धमकी देना,एंव वन विभाग के कर्मचारी को अनुसुचित जनजाति का जानते हुए उस पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी भुईमाड़ थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आरोपियों के विरूद्ध धारा 452,353,332,294,506,34 भा.द.वि. एंव 3(2)(v-a) sc/st act. के तहत आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीबध्द कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को माननीय न्यायालय मझौली के समक्ष पेश किया गया, उक्त कार्यवाही भुईमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक चालाक शिवप्रताप सिंह, आरक्षक लेखराज पटेल, सुनील डाबर,नवीन प्रताप सिंह, पंकज सिंह परिहार, शामिल रहे, इस पूरे मामले की विवेचना कुशमी थाना प्रभारी एस. पी शुक्ला के द्वारा की जा रही है।